‘काले झंडा फहराना गैरबराबरी नहीं’, केरल सरकार के उच्च न्यायालय ने ‘पढ़ाया’ कानून का पाठ पढ़ाया

‘काले झंडा फहराना गैरबराबरी नहीं’, केरल सरकार के उच्च न्यायालय ने ‘पढ़ाया’ कानून का पाठ पढ़ाया


केरल: केरल की सरकार को बड़ा झटका देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले के सामने काला झंडा फहराना न तो वर्जित है और न ही इसे मनाही माना जा सकता है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पिनराई विजय के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवा कांग्रेस विचारधारा के पक्ष में आया है, जिसमें पिछले वर्ष ‘नव केरल सदास’ कार्यक्रम के दौरान पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।

न्यायमूर्ति बी कुरियन थॉमस का यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन के अधिकार का विरोध सैद्धांतिक रूप से किया है। न्यायालय का यह निर्णय सरकार के प्रति असन्तोष जटने के मूल अधिकार को भी समर्थन देता है।

विरोध का प्रतीक है काले झंडे लहराना

अर्थशास्त्री थॉमस ने अपने आदेश में कहा, “किसी भी व्यक्ति को अपवित्र करने के लिए किसी भी विशिष्टता में कोई दृश्य संकेत का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को काला झंडा दिखाना या कमजोर करना मनाही के लक्षण में नहीं आता है।” न्यायालय ने साफ किया कि यह एक विरोध का प्रतीक है और जब तक इसे अवैध घोषित करने वाला कोई कानून नहीं बनता, तब तक इसे अवैध नहीं माना जा सकता।

यह निर्णय 2017 की एक घटना पर आधारित है, जब विजयन के काफिले के सामने काले झंडे लहराने के लिए तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस घटना में पुलिस की तरफ से अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया.

कानून में बदलाव की जरूरत नहीं

कोर्ट ने कहा कि काले झंडे लहराना आम तौर पर विरोध का संकेत होता है और किसी को अपमानित करने का मकसद नहीं होता है। जब तक ऐसा आचरण प्रतिबंधित करने का विशेष कानून नहीं बनाया गया, तब तक इसे गैरकानूनी या अपराध का अपराध नहीं समझा जा सकता। इस जजमेंट से साफ़ है कि अदालत विरोध प्रदर्शन के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है और इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें:

गौतम अडानी धोखाधड़ी मामला: अडानी पर आर-पार! कांग्रेस के सहयोगी बीजेपी का पलटवार, कहा- फोटो तो इनमें से एक जीजा जी के साथ भी है



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *