‘मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का एक हथियार’, राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर जताया कड़ा विरोध

‘मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का एक हथियार’, राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर जताया कड़ा विरोध

Rahul Gandhi On Waqf Invoice: वक्फ संशोधन बिल आज बुधवार (02 अप्रैल, 2025) को लोकसभा में पेश किया गया और बहस की गई. गुरुवार (03 अप्रैल, 2025) को इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि ये विधेयक मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने का एक हथियार है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, वक्फ (संशोधन) विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है. आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है. कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है.  

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिल को लेकर कहा, मोदी सरकार का वक्फ (संशोधन) विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करता है और व्यक्तिगत कानूनों को राज्य के नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है. बीजेपी, जो लंबे समय से अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती रही है, अब इस विधेयक के जरिए उनकी संपत्तियों को निशाना बना रही है. कांग्रेस पार्टी इस विभाजनकारी आरएसएस/बीजेपी एजेंडे का विरोध करेगी जो देश के कानून के खिलाफ है.

एमके स्टालिन ने बिल वापस लेने का किया आग्रह

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को वापस लेने की मांग की. उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक से मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा. स्टालिन ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने धर्म के पालन करने का अधिकार देता है और इसे (अधिकार को) बनाए रखना, उसकी रक्षा करना निर्वाचित सरकारों का कर्तव्य है.

उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों में अल्पसंख्यकों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया है और इससे ‘‘मुस्लिम समुदाय के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा.’’

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