लोकसभा चुनाव हारने वाली मेनका गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस
Maneka Gandhi Supreme Courtroom: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद मेनका गांधी (Maneka Gandhi) की याचिका सुनने से मना कर दिया है. मेनका ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 81 को चुनौती दी थी. इस धारा में चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए 45 दिन की समय सीमा तय की गई है. दरअसल समय सीमा में दाखिल न होने के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad Excessive Courtroom) ने मेनका की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी. ऐसे में मेनका ने कानून के प्रावधान को ही चुनौती दे दी थी.
मेनका गांधी की चुनावी याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज
इससे पहले मेनका गांधी ने विजयी उम्मीदवार के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद ने नामांकन के समय दाखिल हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 12 आपराधिक मुकदमों में से 4 की जानकारी नहीं दी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेनका की याचिका यह कहते हुए खारिज की थी कि उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून में दी गई समय सीमा के अंदर याचिका दाखिल नहीं की और इस आधार पर उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई.