लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की अमेरिका से क्या होगी भारत वापसी? जानें प्रत्यर्पण से जुड़ी शर्ते

अनमोल बिश्नोई को भारत प्रत्यर्पित किया गया: कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। गुप्तचर अधिकारियों ने बताया कि इसी महीने की शुरुआत में अनमोल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
यह घटना मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की ओर से अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के कुछ सप्ताह बाद हुई है, जो कि किशोर नेता बाबा हत्याकांड और अभिनेता सलमान खान के आवास पर स्थित डकैती के मामले में सामने आई है। अनमोल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से दो मामले और 18 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
अनमोल ने 10 लाख का इनाम रखा है
हाल ही में अनमोल बिश्नोई की गर्लफ्रेंड में सहायक सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। इस महीने के पहले सप्ताह में मुंबई पुलिस ने अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव भेजा था। यह प्रस्ताव तब भेजा गया जब अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल बिश्नोई के बारे में उनके देश में होने वाली जानकारी मुंबई पुलिस को दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजा है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय (एमएचए) को भेजा जाएगा। इस मामले में पंजाब के फाजिल्का में रहने वाले बिश्नोई बंधुओं की सहमति का संदेह है। लॉरेंस बिश्नोई ने गुजरात के साबरमती की जेल में बंद कर दिया।
भारत कैसे आये अनमोल बिश्नोई?
किसी भी अन्य देश से भारत आने के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होनी जरूरी है। अगर ये भी न हो तो प्रत्यर्पण अरेंजमेंट से भी काम चल जाता है। भारत में लागू लेकर 1962 में कानून बनाया गया था. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत के 48 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि और 12 देशों के साथ प्रत्यार्पण की व्यवस्था है। संधि में यह समझौता होता है कि यदि दूसरे देश में वॉन्टेंड पर आक्रमण होता है तो उसे बाद में वापस भेज दिया जाता है।
भारत ने अमेरिका के साथ 1997 में प्रत्यर्पण संधि की थी। 2002 से लेकर 2019 के बीच 10 एमसीयू को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। प्रत्यर्पण को लेकर अलग-अलग देशों के अलग-अलग कानून होते हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून में शामिल होते हैं कुछ चीजें शामिल होती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राजनीतिक अपराध, सैन्य अपराध और धार्मिक अपराध के प्रस्तावों का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं इसके लिए यह भी जरूरी है कि जिस प्रॉस्पेक्टस को प्रत्यारोपित करने की मांग की गई है, उसके अपराध मंत्रालय को फेल करना जरूरी है। इसके अलावा, जिस अपराध के लिए प्रत्यावेदन की मांग की गई है, उसके बाद भी उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है और कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। मानवाधिकारों का भी रखा जाता है ध्यान.
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