‘यासीन शाहजादी को जम्मू-कश्मीर ले जाने से विरासत में मिल सकती हैं परेशानियां’, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की दलील
सुप्रीम कोर्ट में सी.बी.आई. सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 21 नवंबर को यासीन अमीरों की जम्मू अदालत में पेशी के फैसले के खिलाफ निंदा के चैलेंज को लेकर सुनवाई हुई। जम्मू कोर्ट में 1990 में जेलर ने बाहरी क्षेत्र में चार भारतीय कर्मचारियों के अधिकारियों की हत्या और 1989 में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के खिलाफ मामला चल रहा है। इन दोनों मामलों में यासीन अमीर मुख्य संपत्ति है। जिसे लेकर जम्मू कोर्ट ने यासीन मोहम्मद की पेशी की बात कही है।
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है यासीन अमीर
यासीन आमिर अभी भी टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में अन्य खिलाड़ी की सजा काट रहा है। साल 2022 में कोर्ट की सुनवाई में यासीन मोहम्मद को नरसंहार और विद्रोही आतंकवादी (रोकथाम) अधिनियम (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के मामले में पेश किया गया था। आमिर ने भी प्रोफ़ेसर पर कंसल्टेंसी की डिग्री हासिल की थी।
आमिर ने आमिर की पेशी पर क्या कहा??
जम्मू-कश्मीर के माहौल में यासीन आमिर की पेशी से जम्मू-कश्मीर के माहौल में तनाव हो सकता है और आमिर को खतरा साबित हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी क्राइस्ट की बेंच के समसामयिक शेयरधारकों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ‘हम यासीन मोहम्मद को जम्मू-कश्मीर में नहीं लेकर जाना चाहते हैं।’ इसपर जस्टिस ओका ने पूछा, ‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्रॉस-एग्जामिनेशन की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी।’ बेंच ने जम्मू में इंटरनेट स्पीड के बारे में भी बताया।
दिल्ली में भी हो सकती है सुनवाई- सॉलिसिटर जनरल
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘यासीन मोहम्मद कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेशी की चाल चल रही है। अगर आमिर खान की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेशी की इच्छा है तो उनकी सुनवाई दिल्ली में ही हो सकती है।’ इसपर जस्टिस ओका ने कहा, ‘बता दें कि इस सुनवाई में कई गवाह मौजूद हैं। हमारे देश में अजमल कसाब तक को एक न्यायसंगत सुनने का मौका मिला था।’
कोर्ट सुप्रीम की बैंच ने जेल में सुनवाई पर बुकिंग की सहमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने फिर जेल में यासीन मोहम्मद की गवाही को लेकर सहमति जताई। बेंच ने केंद्र से पूछा है कि इस मामले में किन गवाहों को पेश किया जाएगा और सभी सुरक्षा को लेकर व्यवस्था करने को कहा जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई अगले गुरुवार (28 नवंबर) को होगी।
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